गुजरात हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि उसकी दूसरी शादी वैध है। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि महिला को शख्स की दूसरी शादी के बारे में पता था, इसके बावजूद उसने सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध...
अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी, दूसरे धर्म से ताल्लुक रखती है। महिला ने शख्स पर अपनी पिछली शादी को छिपाकर उसके साथ जबरन संबंध बनाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की नागरिक है, जिसने मई 2013 में न्यूजीलैंड में पंजीकृत एक भारतीय, एक एनआरआई के साथ अपनी शादी कर ली थी।2013 में शादी के बाद उसी साल दोनों नवंबर तक महज 6 महीने साथ रहे। जब पति भारत लौट आया,...
बलात्कार का आरोप अमान्य हो जाता है। सरकार ने रद्द करने की याचिका का विरोध किया। अभियोजक ने तर्क दिया, 'चूंकि पीड़िता के आवेदक के साथ विवाह अवैध है, इसलिए जब उसने सितंबर 2014 में नवसारी में उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, तो यह आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध का स्पष्ट मामला था।'महिला कर चुकी है दूसरी शादीन्यायमूर्ति उमेश त्रिवेदी ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि महिला ने बाद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह किया और उसे आपराधिक कार्यवाही में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने विवाह किया और...
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