7 साल तक की सजा, 50 हजार जुर्माना... 64 साल बाद गुजरात विधानसभा में 'एंटी ब्लैक मैजिक' बिल पास

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7 साल तक की सजा, 50 हजार जुर्माना... 64 साल बाद गुजरात विधानसभा में 'एंटी ब्लैक मैजिक' बिल पास
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विधानसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात में कई परिवारों ने इस कालाजादू और अन्य अमानवीय गतिविधियों के कारण अपने परिवार के सदस्यों और अपने बच्चों और विशेष रूप से बहनों और बेटियों को खो दिया है.

गुजरात विधानसभा में 64 साल बाद सर्वसम्मति से मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट व नृशंस प्रथाओं की रोकथाम के लिए एंटी ब्लैक मैजिक बिल पास हो गया. गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलने राज्य में अंधविश्वास के नाम पर प्रताड़ित होने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए कानून बनाया है.

यह दिखावा करना कि उसके अंदर विशेष अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं और पिछले जन्म में उसकी भक्त उसकी पत्नी, पति या प्रेमिका थी कहकर यौन संबंध बनाना.11. किसी अलौकिक शक्ति द्वारा मातृत्व का आश्वासन देकर गर्भधारण करने में असमर्थ महिला के साथ यौन संबंध बनाना, ये सभी प्रकार की बातें आपराधिक कृत्य में शामिल हैं.Advertisementसात वर्ष तक कारावास और पचास हजार तक जुर्मानाअनुच्छेद-3 में इस कानून के प्रावधानों के उल्लंघन पर छह माह से सात साल तक की कैद और पांच हजार से पचास हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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