ED ने सोमवार की सुबह दिल्ली के ओखला इलाके में अमानतुल्लाह के आवास पर तलाशी लेने के बाद उन्हें PMLA के प्रावधानों के तहत सुबह 11.20 बजे हिरासत में लिया था. ईडी ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान AAP विधायक से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन वह जवाब देने से बचते रहे और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की 10 दिन की हिरासत की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. ईडी ने अमानतुल्लाह खान को उनके घर से गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटे बाद विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल के समक्ष पेश किया और कहा कि मामले में उनका सामना अन्य आरोपियों और सबूतों से कराया जाना जरूरी है. अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश हुए वकील ने इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी.
जांच एजेंसी ने सोमवार की सुबह दिल्ली के ओखला इलाके में अमानतुल्लाह के आवास पर तलाशी लेने के बाद उन्हें PMLA के प्रावधानों के तहत सुबह 11.20 बजे हिरासत में लिया था. ईडी ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान AAP विधायक से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन वह जवाब देने से बचते रहे और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. ईडी ने कोर्ट को बताया कि अमानतुल्लाह खान इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं. साथ ही कहा कि अपराध की आय का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया है और उसे वैध बनाया गया है.
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