दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को परिवार अदालत के प्रति अनादर दिखाने के मामले में माफ कर दिया। कोर्ट ने माना कि व्यक्ति का आचरण अशोभनीय था, लेकिन यह उसके बेटे से अलग होने की हताशा और भावनात्मक स्थिति के कारण हुआ। उसे 25 हजार रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया...
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को एक परिवार अदालत के प्रति अनादर दिखाने के मामले में माफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी वादी को अदालत के खिलाफ अपमानजनक आचरण में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि, मौजूदा मामले में ऐसा तब हुआ जब अवमाननाकर्ता को उसके बेटे से अलग किया जा रहा था और एक पिता के लिए ऐसे क्षण दुखद और भावनात्मक हो सकते हैं, जिनके चलते उसके आपा खोने और परिवार अदालत के साथ दुर्व्यवहार करने के दावे पर भरोसा किया जा सकता है।जस्टिस प्रतिभा एम.
सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने यह मौखिक आदेश एक व्यक्ति के खिलाफ कड़कड़डूमा की एक परिवार अदालत की शिकायत पर खुद से संज्ञान लेकर शुरू की गई याचिका के संबंध पारित किया। परिवार अदालत के 6 जुलाई, 2024 के आदेश में परिवार अदालत के जज ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971 के सेक्शन 15 के तहत हाई कोर्ट को यह शिकायत की। इसमें इस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया कि उसने अदालत में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और उसे अपने वकील के साथ अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिए जाने के बावजूद वे ठहरा नहीं और अदालत से...
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