दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गो फर्स्ट के लिए यह निर्देश जारी किया. DGCA को अगले पांच कार्य दिवसों के भीतर गो फर्स्ट द्वारा पट्टे पर लिए गए विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा.
दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एयरलाइन Go First को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन नियामक महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वह पांच दिन के भीतर एयरलाइन द्वारा पट्टे पर लिए गए विमानों के डीरजिस्ट्रेशन आवेदनों का निपटान करे. साथ ही कोर्ट ने संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट द्वारा इन विमानों को उड़ाने पर भी रोक लगा दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गो फर्स्ट के लिए यह निर्देश जारी किया.
Go First को इन विमानों के संचालन से प्रतिबंधित कर दिया है. ऐसे में एयरलाइन को अपने सभी 54 विमान खोने का खतरा है, जिससे वापसी की कोई भी उम्मीद टूट जाएगी. Advertisementइन पट्टेदारों ने डाली थी अर्जी गौरतलब है कि यह निर्देश तब आया है जब पेम्ब्रोक एविएशन, एक्सीपिटर इन्वेस्टमेंट्स एयरक्राफ्ट 2, EOS एविएशन और SMBS एविएशन समेत विमान पट्टेदारों ने अपने विमानों को फिर से पाने की अनुमति मांगने के लिए मई 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
Go First DGCA Delhi High Court Delhi High Court Orders Delhi High Court Order DGCA Go First Planes गो फर्स्ट गो फर्स्ट विमान गो फर्स्ट पर आदेश
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
West Bengal: स्कूल शिक्षक भर्ती मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका, कलकत्ता कोर्ट ने रद्द किए एडमिशनWest Bengal: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को लगा बड़ा झटका, स्कूल शिक्षक भर्ती मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनाया चौंकाने वाला फैसला, रद्द की सभी भर्तियां.
और पढो »
‘बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को…’, EVM में गड़बड़ी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को भेजा नोटिससुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम संबंधी शिकायतों पर ध्यान देने का आदेश दिया है।
और पढो »
गर्मी में पटना के सारे स्कूलों को लेकर बड़ा अपडेट, 30 अप्रैल तक के लिए डीएम का बड़ा आदेश, पढ़ लीजिएपटना में स्कूलों के बारे में बड़ा अपडेट - डीएम का बड़ा आदेश 30 अप्रैल तक सभी स्कूलों को बंद करने का। बच्चों और माता-पिता दोनों को राहत मिलेगी।
और पढो »
Suprme Court: यह दलील सुनते ही 14 वर्षीय गभर्वती नाबालिग को SC ने दे दी गर्भपात की अनुमति, HC ने लगा दी थी रोकनाबालिग को बहुत बाद में अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग का कल्याण और उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है और उसे देखते हुए ही यह आदेश दिया जाता है। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने सायन अस्पताल के डीन को तत्काल आदेश की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का इनकार करने का आदेश रद कर...
और पढो »
'संकट में पति कर सकता है स्त्रीधन इस्तेमाल, बाद में लौटाना होगा...' : महिलाओं को लेकर SC का अहम फैसलासुप्रीम कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी के सभी आभूषण छीनने के लिए 25 लाख रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया.
और पढो »