GST News : कभी-कभार GST देने वालों की सरकार ने सुनी, नया नियम कर दिया लागू

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GST News : कभी-कभार GST देने वालों की सरकार ने सुनी, नया नियम कर दिया लागू
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GST New Rule- जीएसटी परिषद (GST Council) ने पिछले महीने अपनी बैठक में उन संस्थाओं को टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर (TIN) जारी करने का फैसला लिया था, जिन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. अब नोटिफिकेशन जारी कर इस नियम को लागू कर दिया गया है.

नई दिल्‍ली. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अब वे कंपनियां भी टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर ले सकती हैं जिन्‍हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जीएसटी अधिनियम के तहत टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है. पिछले महीने जीएसटी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि उन संस्थाओं को TIN जारी किया जाएगा, जिन्हें नियमित रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है.

सीबीआईसी ने केंद्रीय जीएसटी नियमों में नियम 16ए पेश करते हुए कहा कि जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन अधिनियम के प्रावधान के तहत उसे जीएसटी भुगतान करना जरूरी है, तो उचित अधिकारी उस व्यक्ति को एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान कर सकता है.

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