Hathras Stampede: हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, जानें क्या कहा?

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Hathras Stampede: हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, जानें क्या कहा?
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Hathras Stampede: हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ मामले को लेकर शीर्ष अदालत ने किया सुनवाई से इनकार, कह दी ये बड़ी बात.

Hathras Stampede : उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए भगदड़ मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल इस केस में 12 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होना थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है लेकिन इस मामले पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय ही जाना उचित होगा. हाई कोर्ट इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए पूरी तरह सक्षम भी है.

देश और दुनिया की लेटेस्ट खबरें अब सीधे आपके WhatsApp पर, News Nation ‬के WhatsApp Channel को Follow करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaeXoBTLCoWwhEBhYE10 सत्संग के दौरान मची थी भगदड़ बता दें कि यूपी के हाथरस के पास एक सत्संग के दौरान अचानक भगदड़ मच गई थी. इस भगदड़ की वजह से 121 लोगों की जान चली गई थी. वहीं कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई थी. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका को लेकर शुक्रवार 12 जुलाई को सुनवाई होना थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया और इस केस में हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है.

यह भी पढ़ें - Prayagraj Kumbh की तैयारी जोरों पर, महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद बता दें कि इस सत्संग में करीब ढाई लाख लोगों के आने की जानकारी सामने आई है. जबकि सत्संग को लेकर सिर्फ 80 हजार लोगों के हिसाब से ही इंतजाम किए गए थे. बताया जा रहा है कि सत्संग करने वाले बाबा भोले जिनका नाम नारायाण साकार हरि भी है उनके चरणों की धूल लेने की होड़ में कई लोग भागने लगे इसी भगदड़ में एक के ऊपर एक कई लोग आ गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई.

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