Income Tax ने टैक्सपेयर्स को किया अलर्ट! कहा- ITR फाइल करने से पहले जरूर करें ये काम

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Income Tax ने टैक्सपेयर्स को किया अलर्ट! कहा- ITR फाइल करने से पहले जरूर करें ये काम
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Income Tax Department: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसे लोग जिनके पास विदेशी संपत्ति है और ITR-1 या ITR-4 फाइल किया है, उन्हें कालाधन विरोधी कानून से बचने के लिए 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न फाइल करना चाहिए.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसे लोग जिनके पास विदेशी संपत्ति है और ITR-1 या ITR-4 फाइल किया है, उन्हें कालाधन विरोधी कानून से बचने के लिए 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न फाइल करना चाहिए. Sambhal42 साल में 500 से ज्यादा फिल्में.. दर्जनों हुईं हिट, 400 करोड़ की संपत्ति; फिर भी किराए पर रहता है ये दिग्गज कलाकारऐश्वर्या राय की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म..

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे अपनी विदेशी आय और संपत्ति की सावधानीपूर्वक रिव्यू करें और उन्हें अपने आयकर रिटर्न में सही-सही फाइल करें. डिपार्टमेंट के अनुसार चालू आकलन वर्ष के दौरान अब तक विदेशी संपत्तियों और आय का विवरण देने वाले दो लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं. विभाग ने भारतीय निवासियों से यह आग्रह किया है कि वे विदेशी संपत्तियों की जानकारी देने के लिए सही फॉर्म दाखिल करें और यदि उन्होंने गलत फॉर्म जमा किया है तो अपने रिटर्न को संशोधित करें.सीबीडीटी के कमिश्नर शशि भूषण शुक्ला ने बताया कि निवासी भारतीयों को विदेशी संपत्तियों और विदेशी स्रोत आय अनुसूची को भरकर कर्मचारी शेयर विकल्पों के जरिये अपने नियोक्ताओं से मिले शेयरों और अर्जित आय के बारे में आयकर विभाग को जानकारी देनी चाहिए.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और उसके प्रशासनिक प्राधिकरण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न में अनुसूची 'विदेशी संपत्ति' को सही ढंग से भरने और विदेशी स्रोतों से आय के बारे में बताने के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया है.विभाग ने 'करदाताओं द्वारा विदेशी संपत्ति और आय का प्रकटीकरण' विषय पर एक ऑनलाइन बातचीत सत्र का आयोजन भी किया.

उन्होंने कहा कि जिनके पास ऐसी संपत्ति या आय है, लेकिन उन्होंने आईटीआर-1 या आईटीआर-4 दाखिल किया है, उन्हें कालाधन विरोधी कानून के तहत निर्धारित दंड और अभियोजन से बचने के लिए 31 दिसंबर तक संशोधित या विलंबित रिटर्न दाखिल करना चाहिए.

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