आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग की तारीख 31 जुलाई 2024 तय की थी। इसके बाद अगर कोई करदाता रिटर्न फाइल करता है तो उसे जुर्माना देना होगा। पेनल्टी के साथ टैक्सपेयर को टैक्स राशि के हिसाब से ब्याज भी देना होता है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है और कितनी पेनल्टी का भुगतान करना...
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई थी। वैसे तो कई करदाताओं ने समयसीमा के भीतर रिटर्न फाइल कर दिया है और जल्द ही उन्हें टैक्स रिफंड भी मिल जाएगा। लेकिन, अभी भी कई करदाताओं ने आईटीआर फाइल नहीं किया है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या करदाता अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? इसका जवाब हां है, करदाता पेनल्टी का भुगतान करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको बता दें कि लेट से रिटर्न फाइल करने पर पेनल्टी के साथ ब्याज भी लगता है। अगर 31...
उसमें कोई गलती कर दी तो आपके पास रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की अनुमति है। यह भी पढ़ें: Small Savings Schemes: 1 अक्टूबर से लागू होंगे PPF-सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम, आपको होगा लाभ या नहीं कैसे फाइल करें आईटीआर सामान्य रिटर्न फाइल की तरह ही आपको लेट रिटर्न फाइल करना है। इसे भी फाइल करने के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन के बाद आपको अपने एनुअल इनकम के आधार पर आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको...
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