सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ की है कि यदि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, तो क्या इससे विवाह संस्था पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि पति और पत्नी के बीच यौन साथी का संबंध होता है। ऐसे में अगर यौन संबंध बनाने को बलात्कार बना दिया जाएगा तो इससे विवाह संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती...
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वैवाहिक बलात्कार पर अपना नजरिया साफ कर दिया है। उसने कहा कि इससे समाज पर दुष्परिणाम पड़ेगा, लेकिन वैवाहिक बलात्कार को हकीकत मानते हुए इसे रोकने का कानून बनाने की मांग करने वाले तरह-तरह की दलीलें दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि क्या वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से शादी जैसे पवित्र बंधन को कमजोर नहीं किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का गंभीर सवालचीफ...
कानून पतियों को दर्जा आधारित छूट देता है।' नंदी ने कहा कि यह पुरुष बनाम महिला का मामला नहीं है बल्कि यह सर्वजन बनाम पितृसत्ता का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि एक विवाहित महिला को शादी में अधीनता के लिए मजबूर करना और उसकी स्वायत्तता को कमजोर करना, उसे एक मूरत मानकर शादी में समान अधिकारों से वंचित करने के समान है।पति के खिलाफ रेप केस कराने की हो छूटनंदी ने कहा कि पति-पत्नी के बीच समानता होनी चाहिए और पत्नी को अधीनता के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने गुरुवार को मामले में दलीलें शुरू...
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