New Criminal Laws: नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद कितनी बदली वर्दी वालों की ड्यूटी? पुलिस को अब क्या अलग करना होगा

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New Criminal Laws: नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद कितनी बदली वर्दी वालों की ड्यूटी? पुलिस को अब क्या अलग करना होगा
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Basic Duties Of Police Officers: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 के अनुसार, कोई पुलिस अधिकारी क्षेत्राधिकार की कमी या विवादित क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता है.

New Criminal Laws : नए आपराधिक कानून ों के लागू होने के बाद कितनी बदली वर्दी वालों की ड्यूटी? पुलिस को अब क्या अलग करना होगा

अगर सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षर किया जाए तो जानकारी मौखिक या लिखित के अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है और इसे प्रभारी अधिकारी को रिकॉर्ड पर लेना होगा. सूचना का इलेक्ट्रॉनिक तरीका अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम पोर्टल, पुलिस वेबसाइट या आधिकारिक तौर पर प्रकाशित ईमेल आईडी जैसी एजेंसियों द्वारा तय किया जाना चाहिए.पुलिस अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के बारे में विस्तार से सिखाया जाएगा.

ई-साक्ष्य को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कई फोटो और वीडियो कैप्चर करने की इजाजत देने के लिए डिजाइन किया गया है. इस ऐप का इस्तेमाल करके गवाहों की तस्वीरें और आईओ की सेल्फी ली जा सकती हैं. डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हरेक आइटम को जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प किया गया है.

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