NGT दिल्ली सरकार से 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल पर जवाब मांगा है।
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( NGT ) ने दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर सैकड़ों 10 से 15 साल पुरानी डीजल-पेट्रोल की गाड़ियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। स्टेट डेवलपमेंट कमिटी, शाहदरा के चेयरमैन और विधायक जितेंद्र महाजन ने मामले में याचिका दायर की है। उन्होंने ट्रिब्यूनल से कहा कि वह अपनी पुरानी सरकारी गाड़ियों द्वारा नियमों के गैर-अनुपालन से जुड़े व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मौजूदा अर्जी दायर कर रहे हैं, जिनसे बहुत ज्यादा
वायु प्रदूषण होता है। उन्होंने ट्रिब्यूनल को दिल्ली सरकार की ऐसी 107 पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की लिस्ट सौंपी, जो 10 से 15 साल पुरानी हैं, फिर भी सड़क पर चल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि सूची में केवल 107 गाड़ियों का जिक्र है जबकि दिल्ली की सड़कों पर ऐसी लगभग 3000 गाड़ियां चल रही हैं। उनका कहना है कि इनमें तमाम गाड़ियां ऐसी हैं जिनके पास PUC तक नहीं है और कुछ गाड़ियों के इंश्योरेंस तक नहीं हैं।विधायक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर NGT के सामने पेश हुईं। ग्रैप लागू होने का जिक्र करते हुए उन्होंने ट्रिब्यूनल से कहा कि पुरानी गाड़ियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेशों को लागू करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के हेड या कमिश्नर की है। तर्क दिया कि जिन अधिकारियों पर ग्रैप लागू करने की जिम्मेदारी है, वे खुद आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी
NGT दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियां वायु प्रदूषण ट्रैफिक पुलिस
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
कांवड़ यात्रा के लिए गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ में काटे जाएंगे 1.12 लाख पेड़, योगी सरकार ने NGT को बता दिया प्लानNGT News: NGT ने संरक्षित वन क्षेत्र में 1 लाख से अधिक पेड़ और झाड़ियां काटने से जुड़े केस में राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट के सेक्रेट्री से जवाब मांगा था.
और पढो »
'किस आदेश से थानों के अंदर बने मंदिर', हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार से मांगा जवाबथानों में मंदिर निर्माण मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि थाना परिसरों में मंदिर का निर्माण किस आदेश के आधार पर किया गया है? हाईकोर्ट ने शासन से सभी थानों के अंदर बने धार्मिक स्थलों की सूची भी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की पीठ ने मामले की सुनवाई...
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर आदेश दियादिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण कम करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि राजधानी में पटाखों पर पूरे साल स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से बेहतर हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए नए उपाय अपनाने को कहा है.
और पढो »
किसानों के 'दिल्ली मार्च' से पहले बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षाकिसानों के 'दिल्ली मार्च' से पहले बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा
और पढो »
सोनाक्षी सिन्हा ने मुकेश खन्ना के बयान का दिया जवाबसोनाक्षी सिन्हा ने रामायण के सवाल पर मुकेश खन्ना के टिप्पणी के जवाब में एक नोट लिखा है। उन्होंने कहा कि उनकी परवरिश उन्हें सम्मान से जवाब देने का सिखाती है।
और पढो »
जनरल नॉलेज क्विज़: हाजिर जवाब बनाएं!यह क्विज़ आपको जनरल नॉलेज से जुड़े कुछ रोचक सवालों के जवाब देकर हाजिर जवाब बनाएगा.
और पढो »