सुप्रीम कोर्ट ने 429 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और हेराफेरी मामले में आरोपी पुणे के सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अमर साधुराम मूलचंदानी को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 429 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और हेराफेरी मामले में आरोपी पूणे के सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने पूर्व चेयरमैन अमर साधुराम मूलचंदानी की मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जमानत के लिए कठोर शर्तें हैं, फिर भी बीमार और कमजोर व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है।सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?इससे पहले मुंबई के जेजे...
कि पीएमएलए एक्ट की धारा-45 के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्त तय की गई है, लेकिन साथ ही कहा गया है कि बीमार और कमजोर शख्स को जमानत दी जा सकती है।PMLA कानून में जमानत पर कई रास्ते खोल चुका कोर्टपीएमएलए कानून के तहत जमानत के लिए कठोर नियम हैं। धारा-45 के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपी को तभी जमानत दी जा सकती है जब वह दो प्रमुख शर्तें पूरी करे। पहली शर्त कि पहली नजर में यह दिख रहा हो कि आरोपी ने अपराध नहीं किया। दूसरी कि जमानत मिलने के बाद अपराध की आशंका न बची हो। सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर...
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