समलैंगिक विवाह पर पहले पारित आदेश पर दोबारा विचार करने की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, जिस फैसले पर दोबारा विचार की अपील की गई
है, वह कानून के मुताबिक सही हैं। अदालत को इसमें पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं दिखती। इसलिए पूर्व के आदेश में हस्तक्षेप उचित नहीं है। मामले में शीर्ष अदालत में जस्टिस बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस पीवी नरसिम्हा और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने मामले में कहा कि उन्हें अपने पिछले फैसले में रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि नहीं दिखी। 'मत कानून के अनुसार, हस्तक्षेप की जरूरत नहीं' चैंबर कार्यवाही के बाद दिए गए अपने आदेश में पीठ ने कहा...
विचार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, समीक्षा याचिकाओं पर न्यायाधीशों की ओर से दस्तावेज के प्रसार और वकील की मौजूदगी के बिना चैंबर में विचार किया जाता है। शीर्ष अदालत ने पहले समीक्षा याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। मौजूदा सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से 10 जुलाई, 2024 को समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद नई पीठ का गठन किया गया था। पांच जजों में चार जज हो चुके हैं सेवानिवृत्त जस्टिस पीएस नरसिम्हा पांच न्यायाधीशों वाली मूल...
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