SC: भूल जाने के अधिकार पर कानून तय करेगा सुप्रीम कोर्ट, वेबसाइट से फैसला हटाने के मद्रास एचसी के फैसले पर रोक

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SC: भूल जाने के अधिकार पर कानून तय करेगा सुप्रीम कोर्ट, वेबसाइट से फैसला हटाने के मद्रास एचसी के फैसले पर रोक
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SC: भूल जाने के अधिकार पर कानून तय करेगा सुप्रीम कोर्ट, वेबसाइट से फैसला हटाने के मद्रास एचसी के फैसले पर रोक Supreme Court stayed Madras High Court instructions to remove verdict from website

सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या कोई आरोपी किसी आपराधिक मामले में दोषमुक्त होने के बाद भूल जाने के अपने अधिकार के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म समेत सार्वजनिक डोमेन से अदालत के निर्णयों को हटाने की मांग कर सकता है। हालांकि, इससे जुड़े एक मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी कहा, ऐसे मामलों में अदालतों के आदेश से पूरे निर्णय को सार्वजनिक डोमेन से हटाने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ , जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की...

अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैदी ने कहा, केरल और गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि भूल जाने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि वर्तमान मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। इसलिए विभिन्न उच्च न्यायालयों के विरोधाभासी निर्णयों से कानून का एक वास्तविक प्रश्न उभर रहा है। आरोपी के वकील से पूछा सवाल पीठ ने हाईकोर्ट में अपील करने वाले आरोपी के वकील से पूछा, मान लीजिए कि आपको बरी किया जा रहा है, तो हाईकोर्ट वेबसाइट को निर्णय को हटाने का निर्देश कैसे दे सकता है। फैसला...

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