SC: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश, चेकिंग के लिए बनानी होगी टीम

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SC: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश, चेकिंग के लिए बनानी होगी टीम
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश, चेकिंग के लिए बनानी होगी टीम

शीर्ष अदालत ज्ञान प्रकाश नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने और राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए विभिन्न निर्देश मांगे थे। अधिवक्ता स्वाति घिल्डियाल को शीर्ष अदालत ने इस मामले में मदद करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि 18 मार्च, 2020 को मंत्रालय द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था। जिसके तहत अतिक्रमण के लिए राजमार्गों का लगातार निरीक्षण करने के लिए टीमों का गठन...

मांगा था। पीठ ने उल्लेख किया था कि MORTH द्वारा दायर पिछले शपथ पत्र के अनुसार, ऐसा लगता है कि अप्रैल, 2023 से ही राजमार्गों पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन कुछ संरचनाओं/कब्जों के संबंध में ही हटाने की कार्रवाई की गई प्रतीत होती है। यह भी निर्देश दिया कि, "सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संबंधित राज्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जहां भी 2002 अधिनियम की धारा 26 के तहत कार्रवाई करने के लिए स्थानीय प्रशासन और स्थानीय...

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