SC: 'ये तो बिना सुनवाई के सजा देने के बराबर', आरोपियों को जमानत में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

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SC: 'ये तो बिना सुनवाई के सजा देने के बराबर', आरोपियों को जमानत में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट और महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वे एक ऐसा तंत्र विकसित करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आरोपियों को हर तारीख पर ट्रायल जज के सामने शारीरिक

रूप से या वर्चुअल रूप से पेश किया जाए, ताकि सुनवाई लंबी न चले। दरअसल मकोका के तहत गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये दुखद और खेदजनक स्थिति सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इस मामले में अपीलकर्ता को ट्रायल जज के सामने शारीरिक या वर्चुअल रूप से पेश न किए जाने के कारण मामले की सुनवाई लंबी हो रही...

शारीरिक रूप से या वर्चुअल रूप से ट्रायल जज के समक्ष पेश किया जाए। अभियुक्तों के पेश न होने के आधार पर सुनवाई को लंबा न खींचा जाए।' 18 दिसंबर को पारित अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले छह वर्षों में, 102 तारीखों में से अधिकतर तारीखों पर अभियुक्त को शारीरिक रूप से या वर्चुअल रूप से न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। पीठ ने कहा- यह बिना सुनवाई सजा देने के बराबर पीठ ने कहा, 'यदि किसी अभियुक्त को आरोप तय किए बिना करीब पांच वर्षों तक...

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