SC: 'संस्थान होने का क्या फायदा, अगर काम करने वाले लोग ही नहीं...', जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी

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SC: 'संस्थान होने का क्या फायदा, अगर काम करने वाले लोग ही नहीं...', जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों पर नकारात्मक रुख अपनाया और केंद्र को तत्काल पदों को भरने का निर्देश दिया। सीआईसी में सूचना आयुक्तों के शीघ्र

चयन के लिए कहते हुए जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र से कहा, 'इन पदों को जल्द से जल्द भरने की जरूरत है, अन्यथा संस्थान होने का क्या फायदा, अगर हमारे पास काम करने वाले लोग ही नहीं हैं?' पीठ ने की उम्मीदवारों की नियुक्तियों की आलोचना पीठ ने सीआईसी और एसआईसी में केवल एक विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्तियों की आलोचना की और इन आयोगों में नौकरशाह ों की मौजूदगी पर न्यायिक टिप्पणी करने पर विचार किया, न कि सभी क्षेत्रों के लोगों की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा,...

स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और इसके पूरा होने की समयसीमा बताने का निर्देश दिया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा गया कि सूचना आयुक्तों के पद के लिए आवेदन करने वाले 161 उम्मीदवारों के नामों पर कब कार्रवाई की जाएगी। पीठ ने केंद्र से दो सप्ताह में पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के नाम और उन्हें शॉर्टलिस्ट करने के मानदंड का खुलासा करने को कहा। झारखंड पर शीर्ष अदालत की गंभीर टिप्पणी शीर्ष अदालत ने झारखंड पर गंभीर टिप्पणी की, जिसने विधानसभा में...

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