'एससी/एसटी एक्ट हर मामले में लागू नहीं' सुप्रीम कोर्ट ने बताया कब और किन मामलों में लागू होगा कानून

SC/ST Act समाचार

'एससी/एसटी एक्ट हर मामले में लागू नहीं' सुप्रीम कोर्ट ने बताया कब और किन मामलों में लागू होगा कानून
Justice JB PardiwalaJustice Manoj MisraSupreme Court
  • 📰 News18 India
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 15 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 59%
  • Publisher: 51%

SC- ST Protection Law: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया कि एससी/एसटी समुदाय से जुड़े शख्स के हर अपमान को एससी/एसटी एक्ट के दायरे में नहीं लाया जा सकता है. ऐसा केवल तभी किया जाएगा जब ऐसा अपमान जातिगत आधार किया गया हो.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के शख्स के खिलाफ किए गए हर अपमान और धमकाने वाली टिप्पणियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं होंगी. जस्टिस पी.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने 1989 के विशेष कानून की व्याख्या करते हुए यूट्यूब चैनल मरुनादन मलयाली के संपादक और प्रकाशक शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत दे दी. उनके खिलाफ 1989 के अधिनियम के तहत केरल के विधायक पी.वी.

अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान या धमकी देना अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी इस आधार पर न हो कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है. केरल सरकार के केस को किया खारिज जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने विधायक पीवी श्रीनिजिन के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आपराधिक मामले में मलयालम यूट्यूब न्यूज चैनल ‘मरुनादन मलयाली’ के संपादक शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए यह बात कही.

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

News18 India /  🏆 21. in İN

Justice JB Pardiwala Justice Manoj Misra Supreme Court Atrocities Act Intent To Humiliate Scheduled Castes And Scheduled Tribes (Prevention एससी/एसटी एक्ट जस्टिस जेबी पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा सुप्रीम कोर्ट अत्याचार अधिनियम अपमानित करने का इरादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

जीतन राम मांझी ने भारत बंद का किया विरोध, कहा- भारत बंद करने वालें स्वार्थीजीतन राम मांझी ने भारत बंद का किया विरोध, कहा- भारत बंद करने वालें स्वार्थीदेशभर में एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमलेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज Watch video on ZeeNews Hindi
और पढो »

"जमानत नियम है और जेल अपवाद": आपराधिक मामलों में जमानत याचिका को लेकर SC का बड़ा फैसला"जमानत नियम है और जेल अपवाद": आपराधिक मामलों में जमानत याचिका को लेकर SC का बड़ा फैसलासुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत नियम है और जेल अपवाद, ये नियम विशेष क़ानूनों में भी लागू होगा.
और पढो »

कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्टकोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्टकोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट
और पढो »

MP: एससी-एसटी आरक्षण के फैसले के विरोध में भारत बंद को लेकर भोपाल पुलिस अलर्ट, कानून व्यवस्था पर बनी नजरMP: एससी-एसटी आरक्षण के फैसले के विरोध में भारत बंद को लेकर भोपाल पुलिस अलर्ट, कानून व्यवस्था पर बनी नजरएससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन को लेकर देशभर में सुप्रीम कोर्ट के फैसला का विरोध हो रहा है। इसे लेकर आज 21 अगस्त को 'भारत बंद' बुलाया गया है।
और पढो »

क्रीमी लेयर क्या है, एससी-एसटी आरक्षण में इसे लागू करने पर क्या होगा असर?क्रीमी लेयर क्या है, एससी-एसटी आरक्षण में इसे लागू करने पर क्या होगा असर?एससी, एसटी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्रीमी लेकर को लेकर टिप्पणी की है. अगर क्रीमी लेयर का नियम यहां भी लागू होता है तो इससे क्या बदल सकता है?
और पढो »

यूपी: लव जिहाद के साथ नाबालिग और एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन पर होगा आजीवन कारावास, सदन में पेश हुआ बिलयूपी: लव जिहाद के साथ नाबालिग और एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन पर होगा आजीवन कारावास, सदन में पेश हुआ बिलLove Jihad: यूपी में लव जिहाद और एससी और एसटी के धर्म परिवर्तन पर आजीवन कारावास होगा। इससे संबंधित बिल सोमवार को सदन में पेश हुआ।
और पढो »



Render Time: 2025-02-13 16:44:50