दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि, सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से वह अभी जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर उन्हें फैसला लेना...
नई दिल्ली : दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी। मई में भी कोर्ट ने इसी मामले में चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, इस बार दिल्ली सीएम तबतक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे जब तक सीबीआई से जुड़े मामले में भी उन्हें जमानत न मिल जाए। यानी अंतरिम जमानत के बाद भी अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। शुक्रवार को शीर्ष...
जरूरत और औचित्य पर प्रश्न खड़े किए गए हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि पूछताछ की जरूरत को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि बड़ी बेंच को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लिए विशिष्ट मानदंड तय करने चाहिए। कोर्ट ने इस बारे में कहा कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी फिलहाल जांच अधिकारी के 'व्यक्तिगत विचार' पर शुरू की जाती है, जबकि इस कानून की धारा 45 के तहत वैधानिक जमानत देने में अदालत के विवेक का इस्तेमाल होता है। बड़ी पीठ को भेजे गए सवालों में से एक...
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