GST काउंसिल द्वारा पुरानी और इस्तेमाल की हुई कारों पर 18% GST लागू करने का फैसला लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इस बदलाव के प्रभाव और नए नियमों के बारे में कई सवाल उठ रहे हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। 21 दिसंबर को 55वीं GST काउंसिल की मीटिंग जैसलमेर राजस्थान में हुई। जिसके बाद से ही कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर बढ़े हुए टैक्स, पुरानी और इस्तेमाल की हुई गाड़ियों पर 18% लगे GST पर लोगों का रिएक्शन देखने के लिए मिला है। GST काउंसिल में सभी पुरानी और इस्तेमाल की हुई गाड़ियों, जिसमें इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है, पर एक समान 18% GST लागू करने का फैसला किया गया है। पहले यह अलग-अलग दरों पर लगाया जाता था। तब से मीडिया में यह सुर्खियों का केंद्र है। वहीं, इसपर बहुत से मीम भी बन रहे हैं।...
कहा कि केवल उन लोगों पर नया GST रेट लगाया जाएगा, जो पुरानी या इस्तेमाल किए गए कारों को खरीदने और बेचने का बिजनेस करते हैं। वहीं, उन्हें GST रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जैसे- Used Cars बेचने वाली कंपनियां, Spinny, Car Dekho, Car24 आदि। आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगे नए GST नियम को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है तो वह है कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि इन नियम को केवल पुरानी कारों की खरीद और बिक्री का बिजनेस करने वाले लोगों पर ही लागू...
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