इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति को जज नियुक्त करने का आदेश दिया है जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था. हालांकि, उसे इस मामले में बरी कर दिया गया था
यूपी में एक ऐसे व्यक्ति को जज (एचजेएस कैडर) के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसके ऊपर पूर्व में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लग चुका है. हालांकि, इस मामले में वह 'बाइज्जत बरी ' हो चुका है. जिसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह उपरोक्त व्यक्ति को एडीजे के रूप नियुक्ति करे.
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को न्यायाधीश एचजेएस कैडर यानि हाई ज्यूडिशियरी सर्विस के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है, जबकि जासूसी के आरोपों के कारण उसे लगभग सात साल पहले इस पद पर नियुक्त करने से मना कर दिया गया था. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार को 15 जनवरी 2025 तक नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है. उन्होंने 2017 में यूपी उच्च न्यायिक सेवा की परीक्षा पास की थी. तब से उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है. याची प्रदीप कुमार पर 2002 में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था. उन्हें 2014 में मुकदमे में बरी कर दिया गया था. मुकदमा 2004 में शुरू हुआ था. हालांकि, 2016 में यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) परीक्षा में उनके अंतिम चयन के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया गया था. Advertisementजस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस दोनादी रमेश की पीठ ने कहा कि राज्य के पास ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ता ने किसी विदेशी खुफिया एजेंसी के लिए काम किया है. कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में उसे बरी किया जाना 'सम्मानजनक' है. खंडपीठ ने कहा कि याची को उसके विरुद्ध चलाए गए दो आपराधिक मुकदमों में 'सम्मानपूर्वक बरी' किया गया था. किसी भी मामले में अभियोजन पक्ष की कहानी में सच्चाई का कोई तत्व नहीं पाया गया था. उन आदेशों को अंतिम रूप दे दिया गया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को बरी किये जाने से उसपर लगा कलंक प्रभावी रूप से मिट जाना चाहिए था. उसे किसी भी निराधार संदेह से मुक्त होकर अपने जीवन और कैरियर में आगे बढ़ने की अनुमति मिल जानी चाहिए थ
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