उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चर्चित राजन हत्याकांड में कोर्ट ने 6 आरोपियों को उम्रकैद और एक को 6 महीने की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने सभी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 2012 में हुई इस हत्या में अभियोजन ने 10 गवाह पेश किए. 4 जज बदले और 100 से ज्यादा तारीखों के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया.
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 2012 में हुए चर्चित राजन हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर 6 आरोपियों को हत्या के लिए दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि एक आरोपी को अवैध हथियार इस्तेमाल करने पर 6 महीने की सजा दी गई है. साथ ही कोर्ट ने सभी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, 22 जून 2012 को बांदा में गैस एजेंसी के पास पुरानी रंजिश के चलते राजन अवस्थी को दिनदहाड़े घेरकर गोलियों से भून दिया गया था.
आने-जाने वालों की सख्ती से तलाशी ली जा रही थी.Advertisement7 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया था मुकदमाकोर्ट के सरकारी अधिवक्ता मनोज दीक्षित ने बताया कि यह जनपद का चर्चित मामला था. 22 जून 2012 को पुरानी रंजिश व आपसी झगड़े के चलते गैस एजेंसी के पास राजन अवस्थी की आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसमें वादी की तहरीर पर 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
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