Supreme Court: 'आप किस तरह के आदमी हैं?' जानें सुप्रीम कोर्ट ने शख्स को फटकार लगाते हुए क्यों की ऐसी टिप्पणी

Supreme Court समाचार

Supreme Court: 'आप किस तरह के आदमी हैं?' जानें सुप्रीम कोर्ट ने शख्स को फटकार लगाते हुए क्यों की ऐसी टिप्पणी
Worship GoddessesIgnore DaughtersOusting
  • 📰 Amar Ujala
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 22 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 83%
  • Publisher: 51%

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को उसकी अलग हो चुकी पत्नी और नाबालिग बेटियों को घर से बाहर निकालने के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह के व्यवहार ने इंसान

और जानवर के बीच बुनियादी अंतर को खत्म कर दिया है। मामले में जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पूछा, 'आप किस तरह के आदमी हैं, अगर आप अपनी नाबालिग बेटियों की भी परवाह नहीं करते? नाबालिग बेटियों ने इस दुनिया में आकर क्या गलत किया है?' 'ऐसे क्रूर आदमी को इस अदालत में घुसने की अनुमति बिल्कुल नहीं' पीठ ने कहा, आपकी सिर्फ कई बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी रही। हम ऐसे क्रूर आदमी को इस अदालत में घुसने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते। सारा दिन घर पर कभी सरस्वती...

करने और परेशान करने का दोषी ठहराया। उस पर धोखे से पत्नी का गर्भाशय निकलवाने और बाद में दूसरी महिला से शादी करने का भी आरोप है। शीर्ष अदालत ने व्यक्ति के वकील से कहा कि वह अदालत को बताए कि वह अपनी नाबालिग बेटियों और अलग रह रही पत्नी के भविष्य के भरण-पोषण के लिए कितना गुजारा भत्ता देने को तैयार है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। क्या है पूरा मामला? ट्रायल कोर्ट ने 2015 में उसे आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दोषी ठहराया और 5,000 रुपये के जुर्माने के अलावा 2.

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

Worship Goddesses Ignore Daughters Ousting Castigating Minor Daughters Matrimonial Home Human And Animal Maintenance Jharkhand High Court India News In Hindi Latest India News Updates सुप्रीम कोर्ट देवी की पूजा बेटियों की अनदेखी बेदखल करना दंडित करना नाबालिग बेटियां वैवाहिक घर मानव और पशु झारखंड उच्च न्यायालय

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को फटकारसुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को फटकारसुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के आदेश के अनुपालन में विफलता के लिए फटकार लगाई।
और पढो »

सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर कड़ी नाराजगी जताईसुप्रीम कोर्ट ने सेना पर कड़ी नाराजगी जताईसुप्रीम कोर्ट ने सेना को 'पूर्वाग्रही मानसिकता' से काम करने और 'उत्कृष्ट' शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी को स्थायी कमीशन के लिए विचार न करने के लिए फटकार लगाई है।
और पढो »

सुप्रिम कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई करेगा ओवैसी की उपासना स्थल कानून याचिकासुप्रिम कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई करेगा ओवैसी की उपासना स्थल कानून याचिकाएआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उपासना स्थल कानून 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने 17 फरवरी को सुनवाई के लिए तारीख तय की है।
और पढो »

सुप्रिम कोर्ट की सेना को 'पूर्वाग्रही' मानसिकता से काम करने के लिए फटकारसुप्रिम कोर्ट की सेना को 'पूर्वाग्रही' मानसिकता से काम करने के लिए फटकारभारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सेना के 'पूर्वाग्रही मानसिकता' से काम करने और 'उत्कृष्ट' शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी को स्थायी कमीशन के लिए विचार न करने पर फटकार लगाई है।
और पढो »

रीवा कलेक्टर को हाईकोर्ट की फटकाररीवा कलेक्टर को हाईकोर्ट की फटकारमध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा की कलेक्टर प्रतिभा पाल को किसान की जमीन के मामले में कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने पर फटकार लगाई है।
और पढो »

आसाराम रेप केस में जमानत, जानें गिरफ्तारी का रोमांचक किस्साआसाराम रेप केस में जमानत, जानें गिरफ्तारी का रोमांचक किस्साआसाराम को रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। जानें कैसे आईपीएस अजय पाल लांबा ने आसाराम को गिरफ्तार किया था।
और पढो »



Render Time: 2025-02-12 22:01:37