पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट खारिज कर दिया मामन खान की याचिका

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट खारिज कर दिया मामन खान की याचिका
ममन खाननूंह हिंसापंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह हिंसा मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक मामन खान द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक मामन खान द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। यह मामला जुलाई 2023 के नूंह हिंसा से जुड़ा है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ सुनवाई को अन्य आरोपितों से अलग कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि सुनवाई को अलग करने से अभियोजन पक्ष का काम कठिन हो गया है और खान को इस आधार पर कोई पक्षपात नहीं झेलना पड़ेगा। मामन खान को हाईकोर्ट ने दिया झटका जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु की बेंच ने कहा

याचिकाकर्ता ने यह दावा नहीं किया है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया गलत हैं। इस परिस्थिति में सुनवाई को अलग करना याचिकाकर्ता के लिए हानिकारक नहीं होगा। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट को इस प्रकार की कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और यह प्रक्रिया कानून के तहत उचित है। हाईकोर्ट ने मामन खान की आरोपों को खारिज करने की याचिका को भी खारिज करते हुए कहा प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि एक विधायक होते हुए भी याचिकाकर्ता ने कानून तोड़ा है। आम जनता का विश्वास बनाए रखने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को न्याय के कटघरे में लाने में कोई बुराई नहीं है

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ममन खान नूंह हिंसा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट चुनौती

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