20 साल की उम्र में की थी रेप की कोशिश, अब 59 की उम्र में हाईकोर्ट ने सुनाई सजा, दो हफ्ते में सरेंडर का आदेश

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20 साल की उम्र में की थी रेप की कोशिश, अब 59 की उम्र में हाईकोर्ट ने सुनाई सजा, दो हफ्ते में सरेंडर का आदेश
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राजस्थान हाईकोर्ट ने 40 साल पुराने रेप के प्रयास के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोषी शिव प्रकाश को जेल की सजा सुनाई है. 20 साल की उम्र में पांच साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश करने वाले शिव प्रकाश को अब 59 साल की उम्र में जेल जाना होगा. कोर्ट ने 32 साल पुरानी अपील खारिज करते हुए उसे दो हफ्तों के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने 40 साल पुराने रेप के प्रयास के मामले में एक व्यक्ति को सजा सुनाई है. दरअसल, जिसे सजा सुनाई गई है, उसने 20 साल की उम्र में 40 साल पहले एक बालिका के साथ रेप की कोशिश की थी. अब 59 साल की उम्र में उसे जेल की साज भुगतनी होगी. हाईकोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा है कि दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करे, अगर ऐसा नहीं होता है तो पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजे.

यह भी पढ़ें: बाहुबली विजय मिश्र को MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा, 15 साल पुराने केस में एक महीने की जेल इस आदेश को शिव प्रकाश ने राजस्थान हाईकोर्ट में साल 1992 में अपील के जरिए चुनौती दी थी. उस समय उसकी उम्र 27 साल थी. सुनवाई के दौरान शिव प्रकाश के वकील प्रणव पारीक ने कहा कि रेप के प्रयास का मामला विश्वसनीय नहीं है. इसमें विरोधाभास है, मगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने शिव प्रकाश की 32 साल पुरानी अपील को खारिज करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया.

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