मस्जिद में लाउडस्पीकर के लिए लगाई याचिका, हाई कोर्ट ने कहा - 'धार्मिक स्थल में प्रार्थना के लिए हैं इसलिए.....

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मस्जिद में लाउडस्पीकर के लिए लगाई याचिका, हाई कोर्ट ने कहा - 'धार्मिक स्थल में प्रार्थना के लिए हैं इसलिए.....
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Allahabad High Court News : मस्जिद से अजान देने के लिए लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दिलाने की मांग याचिका में की गई थी. हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया. हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया.

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि धार्मिक स्थल में पूजा के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करना किसी का कानूनी अधिकार नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा है कि पूजा स्थल मुख्य रूप से ईश्वर की प्रार्थना के लिए होते हैं, इसलिए लाउडस्पीकरों के प्रयोग को अधिकार नहीं कहा जा सकता है. विशेषकर तब जब कि ऐसा प्रयोग आसपास रहने वालों के लिए परेशानी का कारण बनता हो.

मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति के लिए डाली थी याचिका याचिका में एक मस्जिद से अजान देने के लिए लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दिलाने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया. सरकारी वकील ने कहा कि याची न तो मस्जिद का मुतवल्ली है और न ही मस्जिद उसकी है. कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्थल ईश्वर की पूजा-अर्चना के लिए होते हैं इसलिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को अधिकार नहीं माना जा सकता है.

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