लड़कियों की नई ताकत अपराजिता बिल, समझिए एंटी-रेप बिल में क्या होगी सजा

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लड़कियों की नई ताकत अपराजिता बिल, समझिए एंटी-रेप बिल में क्या होगी सजा
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कोलकाता रेप कांड के बाद ममता सरकार का नया एंटी-रेप बिल विधानसभा में पास हो गया है. इस बिल में रेप से जुड़े कानून को और सख्त करने का प्रस्ताव है.

'अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड बिल 2024' के नाम से आया ये बिल अगर कानून बनता है तो ये पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा.

इस बिल में सभी यौन अपराधों में मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है. जबकि, भारतीय न्याय संहिता में रेप से जुड़े सभी अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है. गैंगरेप के मामलों में सभी दोषियों को कम से कम उम्रकैद की सजा होगी. इसमें भी उम्रकैद का मतलब होगा कि दोषी जिंदा रहते जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे और जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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