GST नियमों में बदलाव - पुरानी कार बेचने पर क्या टैक्स देना होगा?

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GST नियमों में बदलाव - पुरानी कार बेचने पर क्या टैक्स देना होगा?
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GST Council ने पुरानी और इस्तेमाल की गई कारों पर GST की दर 18% करने का निर्णय लिया है. इस बदलाव के कारण लोगों में भ्रम है कि क्या नुकसान में बेची गई कार पर भी GST देना होगा? इस लेख में हम इस अफवाह को दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप अपनी पुरानी कार बेचते हैं तो आपको क्या टैक्स देना होगा.

सोशल मीडिया के इस दौर में जितनी तेजी आम आदमी को जागरूक करने वाली खबरें फैलती हैं, उससे ज्यादा तेजी से अफवाहें फैलती हैं. ऐसी ही एक भ्रामक खबर पुरानी और यूज्ड कार पर GST को लेकर चल रही है. अब अगर किसी से ये कहा जाए कि आप नुकसान में भी कार बेचेंगे, उसपर भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा, तो उसका जवाब होगा. ये नियम तो बिल्कुल गलत है. दरअसल, ये सच है कि यूज्‍ड और पुरानी कार को लेकर GST की दरों में बदलाव हुआ है. पहले 12% लगता था, अब उसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है.

ये फैसला पिछले हफ्ते हुई GST काउंसिल की बैठक में लिया गया है.अब कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि पुरानी कार नुकसान में भी बेचने पर क्या टैक्स लगेगा? क्या कोई भी पुरानी कार खरीदने बेचने पर आम आदमी को भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा? क्या पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद-बिक्री पर 18% टैक्स देना पड़ेगा?पुरानी कार जीएसटी को लेकर ये नया नियम अब आपको सबसे पहले उस खबर के बारे में बताते हैं जो बिल्कुल फर्जी है. जिसमें कहा जा रहा है कि पुरानी कार की खरीद और बिक्री की मार्जिन पर 18% जीएसटी लागू होगा. उदाहरण ये दिया जा रहा है कि अगर 12 लाख में खरीदी कार को 9 लाख रुपये में बेचते हैं तो इसके मार्जिन पर 18% जीएसटी लगेगा. अब सवाल उठता है कि यहां तो पुरानी कार को बेचने पर 3 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है तो फिर क्या नुकसान पर भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा? बस इसी गलत उदाहरण की वजह से लोग कंफ्यूज हैं. Advertisementअब एक लाइन में कंफ्यूजन दूर करना है तो ये जान लें कि अगर खरीद की कीमत से कम दाम पर पुरानी कार को बेच रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. यानी 12 लाख में खरीदी गई कार को कुछ साल के बाद 9 लाख रुपये में बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. चाहें वो कार किसी आम आदमी के नाम पर हो, या फिर किसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर हो. यानी नुकसान में कार बेचने पर No GST. एक बार फिर आपको बता दूं, अगर आम आदमी कोई पुरानी कार बेचता है या खरीदता है, तो उसपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. चाहे उस कार को बेचने पर मुनाफा भी हो रहा हो. उदाहरण से समझते हैं- पंकज ने कोई पुरानी कार 1 लाख रुपये में खरीदी, और कुछ समय बाद उसे 1.50 लाख रुपये में बेच दी, इस पर पंकज को 50 हजार रुपये का मुनाफा हो रहा है. लेकिन जीएसटी का रूल कहता है कि पंकज को एक रुपये जीएसटी नहीं लगेग

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