खालिद सैफी ने अदालत में दलील दी थी कि एक बार जब वर्तमान मामले में उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध हटा दिए गए, और न तो कोई हथियार बरामद हुआ और न ही कथित गोली चलाने का आरोप उन पर लगाया गया, तो आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत आरोप तय नहीं किए जा सकते.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ' यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ' के संस्थापक खालिद सैफी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने फरवरी 2020 में शहर के कुछ हिस्सों में भड़के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित एक मामले में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप लगाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी. दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने फैसला सुनाते हुए कहा, ' याचिका खारिज की जाती है.
खालिद सैफी ने अदालत में दलील दी थी कि एक बार जब वर्तमान मामले में उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध हटा दिए गए, और न तो कोई हथियार बरामद हुआ और न ही कथित गोली चलाने का आरोप उन पर लगाया गया, तो आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोप तय नहीं किए जा सकते.जगत पुरी थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, 26 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खुरेजी खास इलाके में मस्जिदवाली गली में भीड़ जमा हो गई थी. भीड़ ने पुलिस के तितर-बितर होने के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था.
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