Tax exemption on the alimony: गुजारा भत्ता एक व्यक्तिगत दायित्व माना जाता है. भले ही भुगतान मासिक, वार्षिक या एकमुश्त राशि के रूप में किया गया हो. ऐसे में गुजारा भत्ता टैक्स छूट योग्य नहीं है.
गुजारा भत्ता एक व्यक्तिगत दायित्व माना जाता है. भले ही भुगतान मासिक, वार्षिक या एकमुश्त राशि के रूप में किया गया हो. ऐसे में गुजारा भत्ता टैक्स छूट योग्य नहीं है. 90s की इस टॉप क्लास एक्ट्रेस ने पार की हद, 55 की उम्र में हुईं टॉपलेस तो भड़के ट्रोलर्स, बोले- बुढ़ापे में शर्म नहीं आती तुमकोअपनी दोनों बीवियों को छोड़ इस एक्ट्रेस से खौफ खाते थे धर्मेंद्र, मानते थे हर बात; उनके कहने पर छोड़ दी थी...
शादी टूटने यानी तलाक के बाद आमतौर पर पति द्वारा पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जाता है. गुजारा भत्ता कई बार मासिक होता है तो कई बार वार्षिक या एकमुश्त भी हो सकता है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या गुजारा भत्ता पर टैक्स छूट मिल सकती है? हाल ही में एक व्यक्ति ने नाम ना छापने की शर्त पर पूछा,"मैं तलाकशुदा हूं और मुझे अपनी एक्स-वाइफ को ₹90,000 गुजारा भत्ता देना है. क्या मैं गुजारा भत्ता पर कर छूट का दावा कर सकता हूं? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं इसे मासिक या वार्षिक भुगतान करता हूँ? यदि मैं गुजारा भत्ता एक बार ही में दे दूं तो क्या वह टैक्स-फ्री होगा ?इसका जवाब है नहीं. गुजारा भत्ता एक व्यक्तिगत दायित्व माना जाता है. भले ही भुगतान मासिक, वार्षिक या एकमुश्त राशि के रूप में किया गया हो.
दरअसल, मुंबई हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि भले ही पति की कंपनी द्वारा उसकी एक्स-वाइफ को गुजारा भत्ता उसके वेतन में से दिया गया हो, लेकिन कुल सैलरी पर टैक्स कटेगी. यानी पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में दिए गए रुपये को पति द्वारा कर कटौती में नहीं काउंट किया जा सकता है. हालांकि, यदि गुजारा भत्ता का भुगतान पैसे के बजाय कैपिटल एसेट यानी पूंजीगत संपत्ति के रूप में किया जाता है तो यह टैक्सपेयर के लिए कैपिटल गेन टैक्स में नहीं जुड़ेगा. और ना ही एसेट से हुए इनकम को टैक्सपेयर के इनकम के साथ जोड़ा जाएगा.वहीं, मासिक आधार पर मिलने वाला गुजारा भत्ता जिन्हें मिल रहा है वो टैक्सेबल है. दूसरी ओर , एक मुश्त मिले गुजारा भत्ता को कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है इसलिए यह टैक्सेबल नहीं होता है.
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