अब गाजियाबाद में 10 दिन का ट्रेनिंग सार्टिफिकेट लेना होगा तभी खरीद सकेंगे ई-रिक्शे, हादसे रोकने को फैसला

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अब गाजियाबाद में 10 दिन का ट्रेनिंग सार्टिफिकेट लेना होगा तभी खरीद सकेंगे ई-रिक्शे, हादसे रोकने को फैसला
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गाजियाबाद में परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट की बिक्री के लिए 10 दिन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। बिना सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। यह कदम हादसों को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अक्टूबर में नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खुलने की संभावना...

अखंड प्रताप सिंह, गाजियाबाद: अप्रशिक्षित हाथों में ई-रिक्शे होने से आए दिन हादसे की संभावना बनी रहती है। इसे देखते हुए गाजियाबाद में परिवहन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि जिसके पास 10 दिन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो उसे ही ई-रिक्शा बेचा जाए। यदि पहले बेच गया है तो संभागीय परिवहन कार्यालय की तरफ से उनका रजिस्ट्रेशन न किया जाए। पोर्टल पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि यह नया आदेश ई-रिक्शा और ई-कार्ट पर लागू किया जाएगा। केंद्रीय...

रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाए। साथ ही, 20 सितंबर से पहले यदि ई-रिक्शा की बिक्री हो चुकी है लेकिन उसका पंजीयन नहीं हुआ तो इस आदेश को उन सभी पर भी लागू किया जाए। शहर में आपको कई जगह पर कम उम्र के लड़के ई-रिक्शे चलाते हुए नजर आएंगे। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। खास बात यह है कि इन पर कई बार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सख्त एक्शन भी नहीं लिया जाता है। इनकी वजह से हादसे की भी बहुत अधिक संभावना बनी रहती है।कहां से बनेगा सर्टिफिकेटयह सर्टिफिकेट प्रदेश सरकार की तरफ से अधिकृत मोटर ट्रेनिंग...

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