पटना हाई कोर्ट ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के कानून को रद्द कर दिया था. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी बिहार सरकार को झटका लगा है.
वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के कानून को रद्द कर दिया था. इस फैसले से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा.याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्टहालांकि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार है.
 बिहार में आरक्षण को 50% से 65% किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ दाखिल बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. संशोधित आरक्षण कानूनों  के जरिये नीतीश सरकार ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था.
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