उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होगी। यह राज्य स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। यूसीसी के लागू होने से हलाला जैसी प्रथाएं बंद हो जाएंगी, बहुविवाह पर रोक होगी और बिल में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही विरासत का अधिकार देने का प्रस्ताव है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी पंजीकरण आवश्यक होगा।
Uniform Civil Code: शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, लिव इन रिलेशनशिप पर पहरा, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की 10 बड़ी बातें उत्तराखंड में बहुचर्चित कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड 27 जनवरी से लागू होने जा रहा है. यूसीसी के लागू होते ही बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी...नोएडा एयरपोर्ट से कनेक्ट होगा NH-34, दादरी, बुलंदशहर,अलीगढ़ के लोग बिना ट्रैफिक सीधे पहुंचेंगे एयरपोर्टMahakumbh 2025: ममता कुलकर्णी से लेकर मोनालिसा तक...
उत्तराखंड में ढाई साल की तैयारियों के बाद आज समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे. इसके लिए शासन स्तर से तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं. UCC के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल की मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है. उत्तराखंड में सोमवार से समान नागरिक संहिता लागू होगी. इसी के साथ राज्य में बहुत कुछ बदल जाएगा.
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