कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान भड़के दंगे में एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है,
एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सरकार बनाम सलीम व अन्य के मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोष सिद्ध हो चुके आरोपी सलीम के खिलाफ गैर जमानतीय अधिपत्र जारी करने का भी आदेश दिया। दो पक्षों में बवाल, चंदन को लगी थी गोली विहिप, एबीवीपी और हिंदू वाहिनी के सौ से अधिक कार्यकर्ता कासगंज में बाइक से तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें चंदन भी शामिल था। यात्रा बड्डूनगर पहुंची, जहां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। वहां तिरंगा यात्रा न बढ़ने देने को लेकर दो पक्षों...
पड़े माता-पिता, कहा-कोर्ट पर पूरा भरोसा...दोषियों को हो फांसी छह साल, 11 महीने और 7 दिन के इंतजार के बाद बृहस्पतिवार को जब एनआईए की अदालत ने चंदन के 28 हत्यारोपियों को दोषी करार दिया तो माता-पिता फफक पड़े। आंखों से आंसू पोछते हुए कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बेटे के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। इनको किया दोषी करार 1. वसीम जावेद 2. नसीम जावेद 3. मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा 4. आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर 5. असलम कुरैशी 6. अकरम 7. तौफीक 8. खिल्लन 9. शवाब अली खान 10. राहत 11.
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