तालिबान ने अफगान एनजीओ को बंद करने का आदेश दिया जहां महिलाएं बिना हिजाब के काम करती हैं

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तालिबान ने अफगान एनजीओ को बंद करने का आदेश दिया जहां महिलाएं बिना हिजाब के काम करती हैं
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तालिबान सरकार ने उन एनजीओ को बंद करने का आदेश दिया है जो महिलाओं को हिजाब पहनने के बिना काम करने का अवसर देते हैं।

काबुल: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उन राष्ट्रीय और विदेशी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को बंद करने का फैसला लिया है, जहां महिलाएं बिना हिजाब के काम करती हैं। तालिबान ने कहा है कि उन एनजीओ को अफगानिस्तान में काम करने का लाइसेंस खोना पड़ेगा, जहां महिलाएं उनकी सरकार के ड्रेस कोस का पालन नहीं कर रही हैं। अगस्त 2021 में सत्ता में आए तालिबान की महिलाओं के अधिकारों पर यह सबसे ताजा हमला है। तालिबान ने अपने फैसले की वजह एनजीओ में महिलाओं के बिना हिजाब पहने काम करना बताया है।तालिबान ने यह फैसला

महिलाओं के कथित तौर पर इस्लामिक हेडस्कार्फ सही से ना पहनने के आरोप के बाद लिया है। तालिबान ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का पालन ना करने पर एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तालिबान ने यह भी आदेश दिया है कि इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, जिनसे महिलाएं दिखाई दें। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि इस फैसले से अफगानिस्तान में मानवीय सहायता पहुंचाने में मुश्किलें आएंगी। 'महिलाओं के लिए जगह कम होती जा रही है'संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पिछले दो सालों में अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए जगह बहुत कम हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की एसोसिएट प्रवक्ता फ्लोरेंसिया सोटो नीनो-मार्टिनेज ने कहा, 'हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि अफगानिस्तान में आधी आबादी के अधिकारों को नकारा जा रहा है और उनकी जगह सिमट रही है। ये सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि मानवीय संकट है। तालिबान से इन प्रतिबंधों को वापस लेना चाहिए।'महिलाओं पर यह ऐलान तालिबान का एनजीओ गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करने का प्रयास है। इस महीने की शुरुआत में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा था कि महिला अफगान मानवीय कार्यकर्ताओं को अपना काम करने से रोका जा रहा है। तालिबान ने पहले ही महिलाओं को कई नौकरियों और उच्च शिक्षा से प्रतिबंधित कर दिया है। Pakistan Afghan Conflict: पाक बॉर्डर की ओर बढ़ रहे तालिबानी लड़ाके, कभी भी शुरु हो सकती है जंग !खिड़की बनाने पर भी आदेशतालिबान ने अपने एक आदेश में ये भी कहा है कि इमारतों में इस तरह से खिड़की ना बनाएं, जहां से महिलाएं दिखती हैं। आदेश में कहा गया है कि नगर पालिकाओं और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवासीय संपत्तियों में दिखने वाली खिड़कियों को स्थापित करने से बचने के लिए निर्देश दिया गया है

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