तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. यह जजों की नियुक्ति को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम है. हाईकोर्ट कॉलेजियम सामूहिक रूप से हाईकोर्ट के जजों के लिए नामों की सिफारिश करने का फैसला करते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में फैसला नहीं ले सकते.
  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, कॉलेजियम के निर्णय की न्यायिक जांच संभव है. प्रभावी परामर्श का अभाव समीक्षा का आधार है. हिमाचल प्रदेश के दो जिला न्यायाधीशों को राहत देने वाले फैसले में की गई टिप्पणियों को हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए नजरअंदाज किया गया. इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आदेश के जरिए हाईकोर्ट कॉलेजियम के फैसले को खारिज किया.
 सिंह और मल्होत्रा ने संयुक्त रूप से एक याचिका दायर की थी जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के व्यक्तिगत निर्णय की वैधता पर सवाल उठाया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा 4 जनवरी को उच्च न्यायालय कॉलेजियम से उनकी उपयुक्तता पर पुनर्विचार करने के लिए कहने के बावजूद उनके नामों पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया गया था.
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