बच्चों को पिता से मिलने से रोका तो छीन लेंगे कस्टडी, दिल्ली हाई कोर्ट ने किस मामले में ऐसा कहा?

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बच्चों को पिता से मिलने से रोका तो छीन लेंगे कस्टडी, दिल्ली हाई कोर्ट ने किस मामले में ऐसा कहा?
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मां को चेतावनी दी है कि यदि वह अपनी 5 साल की बेटी को उसके पिता से मिलने से रोकती रही, तो उससे बच्ची की कस्टडी छीन ली जाएगी। अदालत ने कहा कि बच्चे के जीवन में मां के साथ-साथ पिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मां को चेतावनी दी कि अगर उसके खिलाफ ऐसा कोई वाक्या सामने आया कि उसने अपनी पांच साल की बच्ची को उसके पिता से अलग रखने के लिए मुलाकात के अधिकार का उल्लंघन किया है तो उससे बच्ची की कस्टडी छीन ली जाएगी। बच्ची की अंतरिम कस्टडी के लिए पिता की मांग पर मां के विरोध और पत्नी के खिलाफ पति की अवमानना याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि बच्ची की कस्टडी मां के पास है, जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। लेकिन, यह कहना भी जरूरी है कि एक बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका...

दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा तो बच्ची की कस्टडी को लेकर मामला अदालत तक पहुंचा। महिला ने अपने पति की ओर से बच्ची की गार्जियनशिप और कस्टडी के लिए दायर याचिका का विरोध किया। उस पर कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पिता ने गार्जन्स एंड वॉर्ड्स एक्ट, 1890 की धारा 12 के तहत अपनी बच्ची की अंतरिम कस्टडी मांग ली, जिसे मौजूदा याचिका के जरिए हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। बदले में पिता ने मां के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर कर दी।पिता की मुलाकात के लिए दिन, समय और शर्तें तय हैंहाई कोर्ट ने गौर किया कि परिवार...

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