बिहार: बिना अनुमति दूसरी शादी पर दूसरी पत्नी को नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ, पटना हाई कोर्ट का फैसला

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बिहार: बिना अनुमति दूसरी शादी पर दूसरी पत्नी को नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ, पटना हाई कोर्ट का फैसला
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पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना अनुमति दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी पेंशन और अन्य लाभों की हकदार नहीं होगी। यह निर्णय न्यायाधीश हरीश कुमार की एकल पीठ ने बेबी देवी की याचिका को खारिज करते हुए दिया। बेबी देवी ने अपने पति नागेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद पेंशन का दावा किया...

पटना: पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरी शादी करता है तो उसकी दूसरी पत्नी को पेंशन और दूसरे फायदे नहीं मिलेंगे। जस्टिस हरीश कुमार ने बेबी देवी नाम की एक महिला की अर्ज़ी ख़ारिज करते हुए ये फैसला दिया। बेबी देवी अपने पति की मौत के बाद पेंशन मांग रही थीं। मामला बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी नागेन्द्र सिंह से जुड़ा है। सरकारी कर्मचारी नागेंद्र सिंह ने बेबी देवी से दूसरी शादी की थी। नागेन्द्र सिंह बिहार कृषि विश्वविद्यालय , सबौर में...

नागेन्द्र सिंह ने दूसरी शादी के लिए विश्वविद्यालय से इजाज़त ली थी या नहीं। उनके आदेश में साफ़ था कि अगर दूसरी शादी की इजाज़त नहीं ली गई तो पहली पत्नी ही पेंशन और बाकी फायदों की हकदार होगी।विश्वविद्यालय ने अपनी जांच में पाया कि नागेन्द्र सिंह ने दूसरी शादी की इजाज़त नहीं ली थी। इसलिए जून 2024 में विश्वविद्यालय ने सारे फायदे उनकी पहली पत्नी समुंदर देवी को देने का फैसला किया।विवि ने पहली पत्नी को दिए सारे फायदे तो बेबी देवी ने हाई कोर्ट में दी चुनौतीइसके बाद बेबी देवी ने विश्वविद्यालय के फैसले को हाई...

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