भारत सरकार ने अपने द्वारा संचालित स्कूलों में कक्षा 5 और 8 में पढ़ने वाले छात्रों को न रोकने की नीति को हटाने की अधिसूचना जारी की है।
भारत सरकार ने केंद्र द्वारा संचालित स्कूल ों में कक्षा 5 और 8 में पढ़ने वाले छात्र ों को न रोकने की नीति को हटाने की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 16 दिसंबर को ‘बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024’ नामक राजपत्र अधिसूचना में जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई छात्र कक्षा 5 या 8 में जाने के लिए मानदंड पूरा नहीं करता है तो उसे स्कूल द्वारा उन कक्षाओं में रोका जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 2019 में नो-डिटेंशन नीति को हटाने के लिए संशोधन
किया गया था। संशोधन के पांच साल बाद नियमों को अधिसूचित किया गया है। सरकारी स्कूलों को अब इन दो कक्षाओं में छात्रों को फेल करने की अनुमति दी जा सकती है, केंद्रीय स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा, ‘कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए।
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