सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को सही ठहराते हुए यह स्पष्ट किया कि बारहवीं कक्षा के बाद कामिल और फाजिल डिग्री देने वाले मदरसों को मान्यता नहीं दी जा सकती.
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मदरसों में चल रही शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है. यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और केंद्र सरकार की शिक्षा नीति के अनुरूप है. सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है. इस संशोधन के तहत, मदरसों में दी जाने वाली कामिल और फाजिल की डिग्रियां अब इस अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगी.सुप्रीम कोर्ट का आदेश: वहीं, उच्च शिक्षा यूजीसी अधिनियम के तहत संचालित होती है.
मदरसों की सीमाओं का निर्धारण: इस संशोधन के बाद, मदरसा बोर्ड केवल बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा तक सीमित रहेगा. इससे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित किया जा सकेगा.मदरसों का आधुनिकीकरण: यह बदलाव मदरसों को आधुनिक शिक्षा पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करेगा.
Madrasa Act Madrasa Act Will Be Amended Supreme Court National Education Policy
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