मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य शासन के 2019 के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने चार अगस्त 2023 को अंतरिम आदेश में 87:13 का फार्मूला निर्धारित किया था, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बाधा नहीं है। इस आदेश के साथ कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बाधा नहीं है और प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है।
जेएनएन, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को वह जनहित याचिका निरस्त कर दी, जिसके माध्यम से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य शासन के 2019 के निर्णय को चुनौती दी गई थी। 2021 में यूथ फार इक्वलिटी संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर ही चार अगस्त 2023 को अंतरिम आदेश में कोर्ट ने 87:13 का फार्मूला निर्धारित किया था। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बाधा नहीं है इसके अंतर्गत राज्य सरकार के निर्णय अनुसार ओबीसी के लिए बढ़ाए गए 13 प्रतिशत पदों को होल्ड कर बाकी 87 प्रतिशत पदों पर पूर्ववत आरक्षण...
सितंबर, 2021 को एक परिपत्र जारी कर ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने की अनुमति प्रदान की थी। इनमें नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2019-20, पीएससी द्वारा मेडिकल आफिसर भर्ती-2020 और हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के पांच विषय सम्मलित थे। हाई कोर्ट ने चार अगस्त, 2023 को अंतरिम आदेश के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के इस परिपत्र पर रोक लगा दी थी। आशय यह था कि सभी नियुक्तियों में ओबीसी को पूर्ववत 14 प्रतिशत आरक्षण ही दिया जाएगा। परिपत्र के कारण आरक्षण का प्रतिशत 50 पार हुआ जनहित याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी...
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