यूपी के जौनपुर में करीब 39 साल पहले ड्यूटी के दौरान एसएचओ की हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एसएचओ की हत्या उस वक्त की गई थी जब वो जमीन विवाद के मामले को सुलझाने गए थे.
यूपी के जौनपुर में साल 1985 में पुलिस के एक एसएचओ की हत्या में कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी ठहराया है. 39 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले को लेकर सरकारी वकील सतीश चंद्र पांडे ने बताया कि दिसंबर 1985 में सुरेरी पुलिस स्टेशन के SHO बब्बन सिंह की हत्या कर दी गई थी. पांडे ने कहा, 'जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने हत्या के इस मामले में नौ लोगों को दोषी ठहराया. कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
जानकारी के मुताबिक जब विवाद सुलझाने एसएचओ पहुंचे थे तो उन्हें खेत के पास आरोपी मानिकचंद, जयप्रकाश, श्रीराम, ओम प्रकाश, उत्तम, मोहन और अन्य लोगों ने घेर लिया और पुलिस टीम पर हमला कर दिया था. आरोपी बलिराम को छुड़ाने का प्रयास करने लगे. Advertisementजयप्रकाश ने कट्टे से दारोगा अमरनाथ पर फायर किया. थाना अध्यक्ष बब्बन सिंह के झुकने के कारण गोली सुखनंदन को लग गई और उसकी मौके पर मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों द्वारा बब्बन सिंह पर ईंट से हमला किया गया था जिसमें उनकी भी मौत हो गई थी.
Jaunpur News Jaunpur Ki Khabren Jaunpur Crime News Up Police Up News
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
लखनऊ: दो CMO की हत्या करने वाले को CBI कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजाअदालत ने दोषी आनंद प्रकाश तिवारी पर 58,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे यूपी परिवार कल्याण विभाग में तत्कालीन डिप्टी सीएमओ वाई एस सचान ने काम पर रखा था. मामले के दो अन्य आरोपियों विनोद शर्मा और आर के वर्मा को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.
और पढो »
UP: गुमराह कर शादी करने और धर्म परिवर्तन कराने पर होगा आजीवन कारावास, विधानसभा में पास हुआ विधेयकगुमराह कर शादी करने और अनुसूचित जाति व जनजाति (एससी-एसटी) के धर्म परिवर्तन कराने के मामलों में आरोपी को अब आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।
और पढो »
महिला ने देवर के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या, अब मिली उम्र कैद की सजादिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसकी पत्नी और युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महिला ने चचेरे देवर के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी थी. हत्या की यह वारदात करीब पांच साल पहले हुई थी लेकिन इस मामले में महिला को सजा अभी मिली है.
और पढो »
Ghaziabad : बदनामी के भय से मां-बाप बयान से पलटे, मासूम बोली-गंदा काम किया...दुष्कर्मी को 20 साल की सजाचार साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में नजीर पेश करते हुए कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई है।
और पढो »
अफजाल अंसारी की सांसदी बनी रहेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा को किया रद्दएमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी. जिसे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
और पढो »
Bengaluru: बंगलूरू में महिला की हत्या से पहले का वीभत्स वीडियो आया सामने, कैमरे में गला काटते दिखा आरोपीमंगलवार रात को हॉस्टल में ही एक अज्ञात युवक ने महिला की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की यह पूरी वारदात हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
और पढो »