Pilibhit Court Decision in Rape Case: पीलीभीत कोर्ट ने दलित युवती से रेप केस में आरोपी को बरी कर दिया है। हालांकि, आरोपी के खिलाफ जबरन घर में घुसने का मामला बना। इस मामले में उसे पांच साल की सजा सुनाई गई। साथ ही, कोर्ट ने चौंकाने वाला फैसला देते हुए लड़की को गलत बयान देने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया...
पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। रेप के मामले में कोर्ट ने युवक को बरी करने का आदेश दिया है। वहीं, उस पर जबरन घर में घुसने का मामला बना। इस आरोप में उसे 5 साल की सजा सुनाई गई। वहीं लड़की को 'झूठे बयान' के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है। मामला वर्ष 2019 का है। उस समय 16 वर्षीय नाबालिग दलित लड़की के साथ रेप का आरोप युवक पर लगा था। इस मामले में लड़की की मां की ओर से केस दर्ज कराया गया था। हालांकि, कोर्ट में लड़की ने मां आरोपों का खंडन कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने...
केसलड़की का यह बयान उसकी मां की ओर से दर्ज कराए गए एफआईआर का खंडन करता है। उसकी मां ने दर्ज कराए गए केस में आरोप लगाया था कि अजीम खान जबरन उनके घर में घुस गया। उसकी बेटी को पकड़ लिया। मामला खुलने और वहां से भागने से पहले युवक ने लड़की का रेप किया। मां ने कहा कि जब उसने अजीम को रोकने की कोशिश की तो उसने उसे धक्का दिया और भाग गया।मामले में सरकारी वकील अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के बयानों ने अभियोजन पक्ष के मामले को काफी कमजोर कर दिया। इस कारण अजीम खान को रेप के आरोपों से बरी कर दिया गया।...
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