लंबे समय तक कैद नहीं रख सकते... ED को सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकारा, जमानत पर कर दी बड़ी टिप्पणी

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लंबे समय तक कैद नहीं रख सकते... ED को सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकारा, जमानत पर कर दी बड़ी टिप्पणी
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सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ईडी को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया जमानत नियम है और जेल अपवाद. अदालत ने कहा कि कठोर जमानत प्रावधानों का इस्तेमाल लंबी कैद के लिए उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता.

नई दिल्ली: पीएमएलए प्रावधानों और ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सख्त जमानत शर्तें लोगों को जेल में रखने का टूल नहीं हो सकतीं. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संवैधानिक अदालतें पीएमएलए यानी प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के लिए ऐसा माध्यम बनाने की अनुमति नहीं दे सकतीं, जिससे लोगों को लंबे समय तक कैद में रखा जा सके.

सबसे प्रासंगिक कारकों में से एक अपराध के लिए न्यूनतम और अधिकतम सजा की अवधि है.’ उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कषगम नेता सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत देते हुए की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के आपराधिक न्यायशास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद है.

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