सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां को अपने चार वर्षीय पोते की कस्टडी देने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि दादी बच्चे के लिए अजनबी है और बच्चे की कस्टडी का मुद्दा स्थानीय अदालत में उठाया जा सकता है. सुभाष 9 दिसंबर, 2024 को बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली थी.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अतुल सुभाष की मां को पोते की कस्टडी देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि दादी बच्चे के लिए पूरी तरह अजनबी है. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि बच्चे की कस्टडी का मुद्दा सुनवाई कर रही अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह कहते हुए दुख हो रहा है लेकिन बच्चा याचिकाकर्ता के लिए अजनबी है. अगर आप चाहें तो कृपया बच्चे से मिल लें. अगर आप बच्चे की कस्टडी चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग प्रक्रिया है.
सुनवाई के दौरान, सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया की ओर से पेश हुए वकील ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि बच्चा हरियाणा के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है.बच्चे को बेंगलुरु ले जाना चाहता है परिवारनिकिता सिंघानिया के वकील ने कहा, 'हम बच्चे को बेंगलुरु ले जाएंगे. हमने लड़के को स्कूल से निकाल लिया है. जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए मां को बेंगलुरु में ही रहना होगा.
अतुल सुभाष सुप्रीम कोर्ट कस्टडी आत्महत्या बेंगलुरु
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