एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में 1991 के उपासना स्थल अधिनियम के क्रियान्वयन की मांग करते हुए याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत दो जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगी।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के उपासना स्थल अधिनियम के क्रियान्वयन की मांग संबंधी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर दो जनवरी को सुनवाई करेगा। यह कानून किसी स्थल के धार्मिक चरित्र को वैसा ही बनाए रखने के लिए कहता है जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने वकील फुजैल अहमद अय्यूबी के माध्यम से 17 दिसंबर, 2024 को याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने 1991 के कानून के खिलाफ इसी तरह की याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए अहम फैसला
सुनाया था। सर्वोच्च कोर्ट ने सभी अदालतों को धार्मिक स्थानों को फिर प्राप्त करने संबंधी नए मुकदमों पर विचार करने और लंबित मामलों में कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया था। एआईएमआईएम प्रमुख के वकील ने कहा कि ओवैसी ने अपनी याचिका में केंद्र को कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है। ओवैसी के वकील फुजैल अहमद अय्यूबी ने उन उदाहरणों का भी जिक्र किया जहां कई अदालतों ने हिंदू वादियों की याचिका पर मस्जिदों के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। संभावना है कि शीर्ष अदालत 2 जनवरी को ओवैसी की याचिका को सुनवाई के लिए लंबित मामलों के साथ संलग्न कर देगी
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