सुप्रीम कोर्ट का फैसला: लाभकारी कानून महिलाओं के कल्याण के लिए, पति को दंडित करने के लिए नहीं

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: लाभकारी कानून महिलाओं के कल्याण के लिए, पति को दंडित करने के लिए नहीं
SUPREME COURTWOMEN's WELFAREMARRIAGE DISPUTE
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक विवादों में दहेज उत्पीड़न, दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों का इस्तेमाल सिर्फ पति को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के कल्याण के लिए कानून का इस्तेमाल करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपने एक फैसले में कहा है लाभकारी कानून महिलाओं के कल्याण के लिए हैं न कि पति को दंडित करने के लिए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाल के दिनों में वैवाहिक विवादों से जुड़ी अधिकतर शिकायतों में दहेज उत्पीड़न, दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों का एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक ऐसी 'प्रथा' है जिसकी इस अदालत ने कई मौकों पर निंदा की है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि...

इसमें शामिल वास्तविक व्यक्तिगत खिलाड़ियों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। पति और पत्नी के बीच मामूली विवाद भी अहंकार और प्रतिष्ठा की बदसूरत लड़ाई में बदल जाते हैं। अंततः संबंध इस हद तक खराब हो जाते हैं कि सुलह या सहवास की कोई संभावना नहीं रह जाती है।' मतभेद सुलझने की कोई उम्मीद पर पीठ ने दिया तलाक इस मामले में पीठ ने दंपति को यह देखते हुए तलाक दे दिया कि उनके बीच मतभेद सुलझने की कोई उम्मीद नहीं है। वर्ष 2021 में उन्होंने शादी की लेकिन उनके बीच मतभेद पैदा हो गए और पत्नी ने न केवल पति के...

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SUPREME COURT WOMEN's WELFARE MARRIAGE DISPUTE DOMESTIC VIOLENCE LEGAL PROVISIONS

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