फैसला / सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, राज्य सरकारें इसके लिए बाध्य नहीं SupremeCourt
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया।उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के 2012 में दिए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थीसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए कोटा या आरक्षण की मांग करना मौलिक अधिकार नहीं है। शुक्रवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा कि सरकारी सेवा में कुछ समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिए जाने का आंकड़ा सामने लाए बिना राज्य सरकारों को ऐसे प्रावधान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।...
शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 16 और 16 आरक्षण लागू करने की शक्ति जरूर देता है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब राज्य सरकार यह मानती हो कि सरकारी सेवाओं में कुछ समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। बेंच ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार आरक्षण देने को प्रतिबद्ध नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा इसको लेकर दावा करना मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है और न ही इस संबंध में कोर्ट राज्य सरकार को कोई आदेश जारी कर सकता...
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2012 में दिया गया फैसला निष्प्रभावी हो गया, जिसमें विशेष समुदायों को कोटा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया गया था। उस समय वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, कोलिन गोंजाल्विस और दुष्यंत दवे ने दलील दिया था कि अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए अनुच्छेद 16 और 16 के तहत विशेष प्रावधान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है।उत्तराखंड हाई काेर्ट ने राज्य सरकार काे निर्देश दिया था कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए क्वांटिटेटिव डेटा इकठ्ठा करने को कहा था। इसके...
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'नौकरियों में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बातअदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर है कि उन्हें आरक्षण या पदोन्नति में आरक्षण देना है कि नहीं देना है। इसलिए राज्य सरकारें इसको अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
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