सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा रद की, 25 साल की सजा दी

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सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा रद की, 25 साल की सजा दी
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सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक चार साल के लड़के के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या मामले में आरोपित को दी गई मौत की सजा को रद कर दिया है। उसे बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2016 में एक चार साल के लड़के के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या मामले में आरोपित को दी गई मौत की सजा को रद कर दिया। उसे बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं था, जहां सुधार की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। पीठ ने बताया कि यह मामला दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है। पीठ ने कहा कि अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बिना

छूट के एक एक निर्धारित अवधि के लिए कारावास की सजा अकेले अपराधी के लिए काफी है। इससे जनता का विश्वास भी कम नहीं होगा। ये है मामला सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए दोषी संभु भाई राय संगभाई पढियार की अपील पर फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने आरोपित को आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मौत की सजा दी थी। गौरतलब है कि गुजरात के भरूच जिले में 2016 में आरोपित पढियार ने एक चार साल के मासूम लड़के को आइसक्रीम को लालच देकर उसका अपहरण किया और बाद में उसका यौन उत्पीड़न करने के बाद उसकी हत्या कर दी

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